नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तरप्रदेश के सहारनपुर जिले में जातिगत हिंसा की हालिया घटनाओं के सिलसिले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए जाने की मांग करने वाली एक याचिका पर त्वरित सुनवाई से शुक्रवार को इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाश पीठ ने कहा कि सुनवाई तुरंत जरूरी नहीं है और याचिका पर अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी सुनवाई हो सकती है।
गौरव यादव नामक एक वकील ने एक जनहित याचिका दायर की थी और कहा था कि इलाके में हालात बेहद नाजुक हैं और इसमें न्यायिक दखल की आवश्यकता है। सहारनपुर के गांवों में हुई हिंसा की हालिया घटनाओं के सिलसिले में एसआईटी जांच की मांग के अलावा याचिका में पीड़ितों के परिजन के लिए मुआवजे की भी मांग की गई थी। इन हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। (भाषा)