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हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ अर्जी खारिज

हमें फॉलो करें हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ अर्जी खारिज
, सोमवार, 31 अगस्त 2015 (11:13 IST)
नई दिल्ली। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को  बड़ी राहत देते हुए हिट एंड रन मामले में उनके खिलाफ दायर दायर याचिका खारिज कर दी है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिट एंड रन मामले में सलमान खान की जमानत रद्द नहीं होगी। कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की मां ने जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी। 
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बंबई उच्च न्यायालय से मिली जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

प्रधान न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है।’ पीठ अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा के माध्यम से सुशीला बाई हिम्मतराव पाटिल द्वारा दाखिल किए गए एक आग्रह पर सुनवाई कर रही थी। आग्रह में सलमान को दी गई जमानत रद्द करने और निचली अदालत द्वारा सलमान को सुनाई गई पांच साल की सजा बढ़ाने की मांग की गई है।
 
इससे पहले, 27 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने पाटिल की वह अपील खारिज कर दी थी जिसमें सलमान की, मामले में अपनी दोषसिद्धी तथा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई बंबई उच्च न्यायालय से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
 
सलमान को 6 मई को मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था और पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बंबई उच्च न्यायालय ने आठ मई तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी जिसकी वजह से सलमान जेल जाने से बच गए। उच्च न्यायालय ने आठ मई को सलमान की पांच साल की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। दोषसिद्धी के खिलाफ सलमान की अपील लंबित है।
 
गौरतलब है कि सितंबर, 2002 में सलमान खान ने बांद्रा में एक बेकरी के बाहर सो रहे कुछ लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हो गए थे। कुछ माह पहले ही मुंबई की एक सेशन्स कोर्ट ने सलमान को इस केस में 5 साल की सजा दी थी। उन पर गैर इरादतन हत्या व मोटर व्हिकल एक्ट की धाराओं सहित 8 आरोप साबित हुए थे।  (भाषा)
 

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