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सलमान खान को बड़ी राहत, काले हिरण शिकार के दो केस में बरी

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जोधपुर , सोमवार, 25 जुलाई 2016 (10:15 IST)
जोधपुर में काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड अभि‍नेता सलमान खान के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। जोधपुर हाई कोर्ट ने उक्त दोनों मामले में उन्हें बरी कर दिया है। इस मामले में सेशन कोर्ट से अभि‍नेता को पांच साल कैद की सजा मिली हुई थी। ऐसे में यदि कोर्ट निचली अदालत के फैसले को कायम रखता है तो सलमान को जेल जाना पड़ सकता था लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
उल्लेखनीय निचली अदालतों की ओर से 5 साल और 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इन सजाओं के खिलाफ ही सलमान खान की ओर से अपील की गई थी। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से हाई कोर्ट में सजा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी। इन दोनों ही याचिकाओं पर हाई कोर्ट को फैसला सुनाया है। यदि आज हाई कोर्ट से इस अपील को खारिज कर देता तो सलमान को तुरंत सरेंडर करना होता और उन्हें जेल भेज दिया जाता।
 
फैसले की इस घड़ी में सलमान की बहन अलवीरा भी सुबह 10 बजे ही कोर्ट में पहुंच गई। इससे पहले रविवार को ही सलमान खान की बहन अलवीरा जोधपुर पहुंची थी। अलवीरा ने मुम्बई से आए अधिवक्ता आनन्द देसाई के साथ अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की।

फैसले पर किसने क्या कहा : सलमान खान के फैसले पर कहा मैं बहुत खुश हूं जबकि सलीम खान ने कहा कि मैं 15 साल से चुप रहा हूं आगे भी चुप रहूंगा। इस मामले में रजा मुराद ने कहा कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है जो भी फैसला होता है वह सबूतों के आधार पर होता है, जबकि गायक अभिजित ने कहा कि मैं क्यों खुश होऊं या दुखी। मैं कोई सलमान का न तो फैन हूं और न ही अन्य कुछ। अभिनेता ओमपुरी ने कहा कि देर आयद दुरस्त आए। उन्होंने कहा कि ये कमाल का मुल्क है जहां 15-15 साल बाद फैसले आते हैं।

कुल चार केस में से दो में बरी : सलमान खान पर शिकार मामले में कुल चार केस दर्ज थे। मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले, कांकाणी में हिरण शिकार मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी रायफल रखने (आर्म्स एक्ट) का आरोप। मथानिया और भवाद मामले में उन्हें बरी कर दिया।

उल्लेखनीय है कि अभि‍नेता ने सेशन कोर्ट के फैसले के खि‍लाफ ऊपरी अदालत में अपील की थी। हाई कोर्ट में मई महीने में ही सुनवाई खत्म हो चुकी है, जिसके बाद फैसला सुरक्षि‍त रख लिया गया था। हिरण शिकार के करीब 18 साल बाद यह फैसला आ रहा है। दो चिंकारा शिकार के शि‍कार मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी।
 
गौरतलब है कि ऐसा माना जाता है कि सलमान ने जोधपुर के पास भवाद गांव में 26-27 सितंबर की रात 1998 में शिकार किया था। फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सितंबर-अक्टूबर 1998 के दौरान सलमान सहित अन्य अभि‍नेताओं पर आरोप है। इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर भी शिकार के लिए सलमान को उकसाने का आरोप है।
 
सलमान को काले हिरण के शि‍कार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई। लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन केंद्रीय कारागृह में रहना पड़ा। सेशन कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। इस मामले में सलमान हाई कोर्ट से बेल पर हैं और इस पर भी फैसला 25 जुलाई को आएगा। इन दोनों मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में 12 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित था।

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