नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ विवाद में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का गुरुवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सहारा-सेबी विवाद में अपने पूर्व के आदेश पर कंपनी की ओर से अमल न किए जाने को लेकर गहरी नाराजगी भी जताई।
न्यायालय ने सेबी की अर्जी पर विचार करते हुए सहारा प्रमुख को सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी को निजी तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया। न्यायालय ने सेबी-सहारा खाते में करीब 10 हजार करोड़ रुपए जमा कराने का भी सुब्रत रॉय को निर्देश दिया। (वार्ता)