Adani-Hindenburg Case : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया और अडाणी समूह द्वारा शेयरों की कीमतों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय देने का अनुरोध किया है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक नई याचिका में कहा कि उसने इससे जुड़े 24 मामलों की जांच-पड़ताल की है।
नियामक ने कहा, उक्त 24 मामलों में से 17 की जांच-पड़ताल पूरी हो गई है और सेबी की मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत सक्षम प्राधिकारी ने उसे मंजूरी दे दी है। सेबी ने कहा कि जांच के निष्कर्ष पर रिपोर्ट दाखिल करने का समय 15 दिन या ऐसी अन्य अवधि, जिसे माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में उचित व आवश्यक समझे तक बढ़ाया जाए।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 11 जुलाई को सेबी से अडाणी समूह के खिलाफ शेयरों की हेराफेरी करने के आरोपों में जांच की स्थिति बताने को कहा था। साथ ही जांच बढ़ाए गए समय यानी 14 अगस्त तक शीघ्रता से पूरी करने का निर्देश दिया था।
अमेरिकी वित्तीय शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने जनवरी में अडाणी समूह पर बही-खातों में धोखाधड़ी और शेयरों के भाव में गड़बड़ी के साथ विदेशी इकाइयों के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट आई थी।
उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने संबद्ध पक्षों के बीच लेनदेन के खुलासे और शेयरों के दाम में गड़बड़ी के बारे में जांच को लेकर दो मार्च को विशेषज्ञ समिति बनाई थी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)