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शिवसेना ने किया रवींद्र गायकवाड़ का बचाव, हो सकती है 7 साल की जेल

हमें फॉलो करें शिवसेना ने किया रवींद्र गायकवाड़ का बचाव, हो सकती है 7 साल की जेल
मुम्बई , शनिवार, 25 मार्च 2017 (10:08 IST)
शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को यहां कहा कि शिवसेना रवींद्र गायकवाड़ के व्यवहार का समर्थन नहीं करती लेकिन पार्टी नेता जहां जरूरत होगी 'अपने हाथ उठाएंगे।'
 
गायकवाड़ द्वारा कल एयर इंडिया के एक कर्मचारी को चप्पल से मारने के बारे में पार्टी के रूख को लेकर यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का उत्तर देते हुए राउत ने कहा, 'शिवसेना रवींद्र गायकवाड़ के व्यवहार का कभी समर्थन नहीं करती। यद्यपि यह पता लगाने के लिए जांच होनी चाहिए कि हमारे सांसद को इस तरह से व्यवहार करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा।'
 
राउत ने कहा, 'किसी पर हमला करना शिवसेना की कभी संस्कृति नहीं हो सकती लेकिन हम निश्चित तौर पर जहां जरूरी होगा अपने हाथ उठाएंगे।' यह केवल एक सांसद की बात नहीं है बल्कि एयर इंडिया की खराब सेवा के चलते हजारों यात्रियों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। 
 
शिवसेना ने एयर इंडिया के कर्मचारी को विमान में पीटने और खुशी से अपनी इस करतूत का बखान करने वाले अपने सांसद रवींद्र गायकवाड़ का साथ देने का फैसला किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, 'एयर इंडिया को आत्‍मनिरीक्षण करने की जरूरत है और उसे विचार करने की जरूरत है कि अगर जनता ने एयरलाइन को ब्‍लैकलिस्‍ट करने का फैसला ले लिया तब क्‍या होगा। वहीं, सांसद गायकवाड़ ने भी कहा है कि कर्मचारी को ही उनसे माफी मांगनी चाहिए।
 
विमान यात्रा पर प्रतिबंध लगाया: 
इस प्रकरण के बाद जवाबी कार्रवाई में एयरलाइन ने गायकवाड़ का पुणे का वापसी का टिकट रद्द कर दिया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह दोपहर में विमान में सवार होंगे। एयर इंडिया की तर्ज पर इंडिगो ने भी यही कदम उठाया। अभूतपूर्व एकजुटता दिखाते हुए कई एयरलाइनों ने उन पर 'प्रतिबंध' लगा दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने एक बयान जारी कर सांसद के विमान में उड़ान भरने पर 'प्रतिबंध' लगाने की घोषणा की। इस समूह में जेट ऐयरवेज, स्पाइसजेट, इंडिगो और गो एयर शामिल हैं।
 
ट्रेन से यात्रा करने पर बिगड़ी तबीयत?
एयर इंडिया के एक बुजुर्ग कर्मचारी को चप्पल से पीटने पर मचे बवाल के बीच सभी प्रमुख घरेलू एयरलाइंस ने शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के विमान में सवार होने पर रोक लगा दी थी जिसके चलते शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ को शनिवार को ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गायकवाड़ हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से रवाना हुए। अधिकारी ने बताया कि सांसद ने मुंबई राजधानी के एसी-2 टियर कोच नंबर ए-1 में तीन सीट बुक कराई हैं। उनके साथ एक व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि सांसद के साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मथुरा स्टेशन पर एक डॉक्टर ने उन्हें देखा। ट्रेन के सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचने की उम्मीद है।
 
गायकवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज:
इस प्रकरण के बाद पुणे दिल्ली उड़ान में 62 वर्षीय ड्यूटी मैनेजर आर सुकुमार को बार-बार सैंडल से पीटने के मामले में एयर इंडिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गायकवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एयर इंडिया ने विमान रोकने के लिए उनके खिलाफ एक अन्य शिकायत दर्ज कराई है। 
 
दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया के एक अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और मामला अपराध शाखा के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुख्य प्रवक्ता और विशेष आयुक्त (परिचालन) दीपेंद्र पाठक ने कहा कि गायकवाड़ पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास और किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से आपराधिक शक्ति का इस्तेमाल करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गायकवाड़ ने भी डीसीपी (विमानपत्तन) संजय भाटिया से शिकायत की और एयर इंडिया के अधिकारियों पर र्दुव्‍यवहार का आरोप लगाया। पाठक ने कहा कि गायकवाड़ की शिकायत को कानूनी पड़ताल के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, 'हमें दो शिकायतें मिली हैं। एक एयर इंडिया से और दूसरी पीड़ित से। उन्हें कानूनी राय के लिए भेजा गया था और उसके बाद हमने प्राथमिकी दर्ज की। हमने विस्तृत और संपूर्ण जांच के लिए मामले को अपराध शाखा को सौंप दिया है।'

7 साल साल के लिए जा सकते हैं जेल :
एयर इंडिया के एक वरिष्ठ कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारों का मानना है कि गायकवाड़ के खिलाफ जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, उनमें आरोपी सांसद को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 
 
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक के मुताबिक आरोपी सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 और 355 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। मालूम हो कि आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश है, यानी किसी शख्स पर हमला करने से उसकी जान को खतरा हो जाए, जबकि इरादा जान लेने का ना हो) में 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। जबकि आईपीसी 355 (बदसलूकी और बलपूर्वक हमला करना) में 2 साल की सजा हो सकती है। गुरुवार शाम को एयरलाइन्स और स्टाफर सुकुमार की ओर से
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कानूनी राय ली। शुक्रवार को गायकवाड़ के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी सांसद को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर सबूत मिले तो सांसद को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।


क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ पर एअर इंडिया के 60 वर्षीय ड्यूटी मैनेजर से मारपीट का आरोप है। घटना गुरुवार सुबह की है। एअर इंडिया के मुताबिक, गायकवाड़ ने बिजनेस क्लास का ओपन टिकट बुक किया था। इससे वे किसी भी दिन ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन वे गुरुवार सुबह 7.35 बजे पुणे-दिल्ली आने वाली फ्लाइट (AI852) में बैठने के लिए पहुंच गए। जबकि यह फ्लाइट पूरी तरह से इकोनॉमी क्लास है। सांसद ने मीडिया के सामने खुद हमले की बात मानी और कहा- मैंने एक इम्प्लॉई को 25 बार सैंडल से मारा। उसने मुझसे बदतमीजी की थी। मैं तो मैनेजर को उठाकर बाहर फेंकने वाला था। 

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