नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं एवं 12वीं की रद्द परीक्षाओं के लिए आंतरिक आकलन के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने की योजना के बोर्ड के मसौदे को शुक्रवार को मंजूर कर लिया।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ के गुरुवार के आदेश के अनुरूप नयी अधिसूचना का मसौदा पेश किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द करने और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सीबीएसई के आदेश का नियमन नई अधिसूचना के तहत किया जाएगा।
मेहता ने न्यायालय को बताया कि सीबीएसई एक घंटे के भीतर ही नई अधिसूचना जारी करेगा, क्योंकि विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (ICSE) ने एक सप्ताह के भीतर नई अधिसूचना जारी करने की बात की।
सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जुलाई के मध्य तक घोषित किए जा सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर एक से 15 जुलाई को होने वाली 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाओं को रद्द करने समेत अन्य राहत का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ऐसी ही छूट आईसीएसई बोर्ड की ओर से भी मांगी गई। (वार्ता/भाषा)