नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है।
शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी और वह 18 फरवरी को जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।
बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा पर लोगों और किसानों को वाहन से कुचलने का आरोप है। जमानत रद्द होने के बाद योगेंद्र यादव ट्वीट कर कहा कि देर है, मगर अंधेर नहीं।