Sambhal news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वेक्षण मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत से कहा कि वह वहां मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में कोई आदेश पारित न करे। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से संभल में शांति, सद्भाव बनाए रखने और दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर शांति समिति गठित करने को कहा। अदालत ने याचिकाकर्ता मस्जिद कमेटी से भी सवाल किया कि वे इस मामले में हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। बेहतर होगा कि आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने रखें।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेशानुसार होगी। तब तक संभल की स्थानीय अदालत में दाखिल की जाने वाली कोई भी रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका लंबित रखी, 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में इसे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
संभल मामले में सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने दलील देते हुए कहा कि सर्वे का आदेश उसी दिन आ गया जिस दिन आवेदन दायर किया गया था। यही नहीं सर्वे भी उसी दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 8.30 बजे तक हुआ। जब मस्जिद कमेटी कानूनी सलाह लेने की तैयारी कर रही थी तभी उन्हें 23 नवंबर की आधीरात में पता चला कि सर्वे अगले ही दिन होगा। 24 नवंबर को सुबह 6.15 बजे सर्वे की टीम मस्जिद भी पहुंच गई और सुबह की नमाज के लिए जो नमाजी इकट्ठा थे उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया।
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अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी।
तैयार नहीं हुई सर्वेक्षण रिपोर्ट : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण मामले में रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं होने पर निचली अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट शुक्रवार को अदालत में पेश की जानी थी।
एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि अभी सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, इसीलिए अदालत से समय मांगा है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी।
मस्जिद कमेटी के वकील आमिर हुसैन ने पत्रकारों को बताया कि आज अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष और मौका मुआयना करने वाले एडवोकेट कमिश्नर भी मौजूद थे। अदालत से एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है और वह सर्वेक्षण के लिए दोबारा मौके पर जाने की बात कह रहे थे। लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया और अब तक के निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।
edited by : Nrapendra Gupta