नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषी ठहराए गए अक्षय की पुनर्विचार याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि इस पर पुनर्विचार का कोई मतलब ही नहीं है।
शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि इस मामले में अक्षय को बचाव का पूरा मौका दिया गया था। अत: याचिका पर पुनर्विचार का कोई मतलब नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच और ट्रायल पूरी तरह सही हुआ।
इससे पहले कोर्ट ने अक्षय के वकील एपी सिंह को दलीलें रखने के लिए 30 मिनट का समय दिया था। सिंह ने कहा कि मामले की
जांच कई सवालों के घेरे में है। अब हमारे पास नए तथ्य हैं। अक्षय के वकील एपी सिंह ने दया याचिका के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन अदालत ने 1 सप्ताह का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में पवन, विनय, मुकेश और अक्षय को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के इस रुख के बाद अब माना जा रहा है कि निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख कभी भी तय की जा सकती है।