Antilia Case: उच्चतम न्यायालय (supreme court) ने मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत सोमवार को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी जिन्हें उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' (antilia) के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री रखे होने तथा कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने शर्मा की पत्नी की सर्जरी के मद्देनजर यह फैसला सुनाया। हालांकि न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत एक बार फिर बढ़ाई जा रही है और यह विस्तार अंतिम बार है। पीठ ने शर्मा की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि अगर सर्जरी इस अवधि के भीतर नहीं होती तो याचिकाकर्ता (प्रदीप शर्मा) को 2 सप्ताह के बाद आत्मसमर्पण करना होगा। अंतरिम जमानत में और कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।
रोहतगी ने कहा कि अगर तब तक उनकी पत्नी की सर्जरी नहीं होती तो वे आत्मसमर्पण कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सर्जरी नहीं हो सकी, क्योंकि उनका रक्तचाप स्थिर नहीं हो रहा था। पीठ ने कहा कि शर्मा के आत्मसमर्पण करने के बाद अदालत नियमित जमानत की उनकी याचिका को लेगी।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शर्मा बार-बार अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और विभिन्न कारणों का हवाला दे रहे हैं। शीर्ष अदालत ने 26 जून को शर्मा को दी गई अंतरिम जमानत 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने 5 जून को शर्मा को 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। दक्षिण मुंबई स्थित 'एंटीलिया' के पास 25 फरवरी, 2021 को एक एसयूवी कार में विस्फोटक सामग्री मिली थी। एसयूवी कारोबारी हिरेन की थी, जो 5 मार्च, 2021 को ठाणे के एक नाले में मृत मिले थे। शर्मा के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने हिरेन की हत्या में अपने पूर्व सहयोगी सचिन वाजे की मदद की थी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta