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बड़ी खबर! फिर मिल सकता है पुराने नोट जमा कराने का मौका...

सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से पूछा, क्यों नहीं हो सकती नोट बदलने के लिए विंडो

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नई दिल्ली , मंगलवार, 4 जुलाई 2017 (11:33 IST)
नई दिल्ली। नोटबंदी के दौरान अपने पैसे निर्धारित अवधि में नहीं जमा कर पाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और RBI से पूछा कि जो लोग नोटबंदी के दौरान दिए वक्त में पुराने नोट जमा नहीं करा पाए उनके लिए कोई विंडो क्यों नहीं हो सकती?
 
अदालत ने कहा कि जो लोग सही कारणों के चलते रुपए बैंक में जमा नहीं करा पाए उनकी संपत्ति सरकार इस तरह नहीं छीन सकती। ऐसे लोगों को पुराने नोट जमा कराने का सही कारण मौजूद है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।
 
मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि अगर कोई जेल में है तो वो कैसे रुपए जमा कराएगा। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई विंडो जरूर देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस पर विचार के लिए दो हफ्ते का वक्त मांगा।
 
उल्‍लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उसने कहा था कि वो नोटबंदी के वक़्त अस्पताल में थी और उसने बच्चे को जन्म दिया था। इस वजह से वह तय समय सीमा पर पुराने नोट जमा नही कर सकी।
 
इससे पहले 21 मार्च को कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा नहीं कराए उनको एक विंडो देना चाहिए। 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक ही पुराने नोट जमा कराने की सीमा थी।


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