Supreme court on sanjay singh bail: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। संजय सिंह शराब घोटाला मामले में आरोपी है और पिछले 6 माह से जेल में बंद थे।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा था कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और संजय सिंह को जमानत मिल गई।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा कि वह निर्देश लें और मध्याह्न भोजन के बाद न्यायालय के सत्र में उसे अवगत कराएं कि क्या सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है। पीठ ने साथ ही कहा कि सिंह 6 महीने जेल में बिता चुके हैं।
शीर्ष अदालत धनशोधन मामले में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है।
पीठ ने राजू से कहा कि सिंह के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है और 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोप की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह मध्याह्न भोजन के बाद के सत्र में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ उनकी दलीलों का जवाब देंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किए गए सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि वह 3 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद, सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
Edited by : Nrapendra Gupta