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महाराष्ट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किए नोटिस, जानिए 10 खास बातें

हमें फॉलो करें महाराष्ट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किए नोटिस, जानिए 10 खास बातें
, रविवार, 24 नवंबर 2019 (13:27 IST)
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में शनिवार सुबह अचानक बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को शपथ दिलाए जाने के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जानिए मामले से जुड़ी 10 खास बातें-

1. सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने वाली शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की याचिका पर रविवार को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किए।
2. न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने फडणवीस और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अजित पवार को भी नोटिस जारी किए।

3. पीठ ने आदेश पारित करने के लिए सॉलिसिटर जनरल से सोमवार सुबह 10.30 बजे राज्यपाल के पत्र पेश करने को कहा।

4. शिवसेना की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमें मौका मिले तो हम कल ही बहुमत साबित कर सकते हैं। उन्होंने मांग की कि कर्नाटक की तरह जल्द ही फ्लोर टेस्ट हो।

5. एनसीपी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि बहुमत साबित करने का एकमात्र विकल्प फ्लोर टेस्ट ही है।
 
6. कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने मांग की है कि आज ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए।

7. बीजेपी का पक्ष रख रहे मुकुल रोहतगी ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई फैसला न दिया जाए।

8. एनसीपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी सिंघवी ने कहा कि गोवा के मामले में, उत्तराखंड के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फ्लोर टेस्ट का आदेश हुआ।

9. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकते थे। मौलिक अधिकार का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते थे।

10. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रमन्ना ने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यपाल किसी को भी बुलाकर शपथ दिलवा दें। जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा- किसी को सड़क से उठाकर शपथ नहीं दिलवाई गई।

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