नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर लगी रोक हटाए जाने का सोमवार को फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एके सिकरी और न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने जंतर-मंतर, बोट क्लब तथा अन्य जगहों पर धरना और प्रदर्शन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि धरना और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते। न्यायालय ने रोक हटाने का फैसला सुनाते हुए इस मामले में दिल्ली पुलिस को नई गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने अक्टूबर 2017 जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई थी।
मजदूर किसान शक्ति संगठन और अन्य संगठनों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एनजीटी के आदेश को चुनौती दी थी और मध्य दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन करने की इजाजत देने की मांग की थी।