नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से article 370 हटाने संबंधी फैसले पर सुनवाई करते हुए इस मामले से जुड़ी याचिकाओं को बड़ी बेंच को भेजने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला गत 23 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था।
एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व के दो फैसले पांच-पांच जजों वाली पीठ द्वारा दिए गए थे। इसलिए इस मुद्दे पर अब सात या अधिक जजों की पीठ ही सुनवाई कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने का फैसला किया था।