Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

वयस्कों की शादी में दखल नहीं दे सकती खाप पंचायत

हमें फॉलो करें वयस्कों की शादी में दखल नहीं दे सकती खाप पंचायत
नई दिल्ली , मंगलवार, 16 जनवरी 2018 (14:42 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोई वयस्क महिला अथवा पुरुष अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है और खाप पंचायत इसमें कोई दखल नहीं दे सकती।
 
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रेम विवाह करने वाले युवक-युवतियों पर खाप पंचायतों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगा पाने में असफल रहने पर केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। 
 
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि कोई भी वयस्क महिला या पुरुष अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी कर सकता है। खाप पंचायत इस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि अंतरजातीय विवाह करने वाले प्रेमी-युगलों के खिलाफ खाप पंचायतों या ऐसे किसी संगठनों द्वारा किए गए अत्याचार या दुर्व्यवहार को पूरी तरह गैर-कानूनी बताया।
 
खाप पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी देते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि केंद्र सरकार खाप पंचायतों को प्रतिबंधित करने की दिशा में कदम नहीं उठाती तो अदालत इसमें दखल देगी। (वार्ता)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रामदेव बोले, मैं अभी राजनीतिक पंगा नहीं लेना चाहता...