Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आरक्षण पर लगी रोक हटी

हमें फॉलो करें हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आरक्षण पर लगी रोक हटी
, गुरुवार, 17 फ़रवरी 2022 (11:46 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए स्थानीय निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देने पर लगी रोक हटा दी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से 4 हफ्ते में फैसला देने को कहा है।

हरियाणा सरकार की ओर से जनवरी की शुरुआत में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण लागू करने को लेकर कानून बनाया गया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी।
 
साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

स्कूल-कॉलेजों में हिजाब बर्दाश्त नहीं, बोलीं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर