नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा (NEET Re-Exam) फिर से कराने के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने 2 छात्रों के लिए नीट यूजी चरण-2 की परीक्षा पर बंबई हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।
दो छात्रों द्वारा नीट परीक्षा फिर से आयोजित करने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'दोनों छात्रों के साथ सहानुभूति है, लेकिन दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दे सकते।
दरअसल, सोलापुर जिले के दो छात्रों ने बंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि निरीक्षक की असावधानी के कारण उन्हें परीक्षा के दौरान बेमेल टेक्स्ट बुकलेट और आंसर शीट मिली थी। टेस्ट बुकलेट और आंसर बुकलेट मैच नहीं कर रही थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब उम्मीदवारों ने तुरंत कक्ष निरीक्षकों को इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। इस याचिका के जवाब में बंबई हाईकोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं वैष्णवी भोपाले और अभिषेक कापसे के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए थे साथ ही कहा था कि दो सप्ताह में उनके परिणाम घोषित किए जाए। हाईकोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं को फिर से परीक्षा तारीख और परीक्षा केंद्र की जानकारी 48 घंटे पहले देने के लिए कहा था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने कहा कि 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों के NEET UG रिजल्ट 2021 को सिर्फ 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के लिए रोका नहीं जा सकता है। महामारी के चलते पहले ही देर हो चुकी है।
न्यायमूर्ति एलएन राव ने कहा कि हमें विद्यार्थियों के लिए खेद है, लेकिन दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद से ही एमसीसी जल्द ही नीट काउंसलिंग की तारीखें जारी कर सकती है। देश भर के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस प्रोगाम में दाखिले के लिए 12 सितंबर, 2021 को एनटीए ने नीट यूजी 2021 परीक्षा का आयोजन किया था।