Supreme Court seeks response from ED on Sanjay Singh petition: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। करीब 5 महीने से जेल में बंद आम सांसद को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें सिंह ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
हिरासत को चुनौती : पीठ ने जमानत याचिका को सिंह की उस एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें उन्होंने धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है।
सिंह की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और याचिका को लंबित मामले के साथ संलग्न करने का अनुरोध किया।
एक साथ सुनवाई : उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई 5 मार्च को होनी है और इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala