The Supreme Court will hear Mahua Moitra's petition on Monday : उच्चतम न्यायालय तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। मोइत्रा ने अपनी याचिका पर अंतिम फैसला आने तक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उच्चतम न्यायालय ने 3 जनवरी को मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था।
मोइत्रा ने अंतिम फैसला आने तक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी : न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें अदालत ने पहले मोइत्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। मोइत्रा ने अपनी याचिका पर अंतिम फैसला आने तक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उच्चतम न्यायालय ने तीन जनवरी को मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था।
लोकसभा महासचिव की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अदालत को राज्य के संप्रभु अंग के अनुशासन संबंधी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोकसभा में गत आठ दिसंबर को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद मोइत्रा को अनैतिक आचरण के लिए सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया था।
आचार समिति ने मोइत्रा को अनैतिक आचरण का दोषी पाया था : इससे पहले, लोकसभा की आचार समिति ने मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक आचरण का दोषी पाया था और उन्हें सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। इससे पहले आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने मोइत्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत पर समिति की पहली रिपोर्ट सदन में पेश की थी।
दुबे ने पिछले साल अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय के वकील जय अनंत देहाद्राई की एक शिकायत के आधार पर आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के बदले में लोकसभा में सवाल पूछे थे।
हीरानंदानी ने 19 अक्टूबर को आचार समिति को दिए एक हलफनामे में दावा किया था कि मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यों की वेबसाइट के लिए उन्हें अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामले में पहले ही प्रारंभिक प्राथमिकी दर्ज कर चुका है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour