नई दिल्ली। फ्लैट खरीदारों से करोड़ो रुपए लेने के बावजूद उन्हें घर न देने वाले आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बेहद सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर को चेतावनी देते हुए कहा कि वह या तो फ्लैट खरीदारों को घर दे दे, नहीं तो हम तुम्हें बेघर कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डर या तो फ्लैट खरीदारों को उनके घर दे दे, नहीं तो कोर्ट उनके सभी फ्लैट और संपत्तियों को बेचकर अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए फंड की व्यवस्था करेगा।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि वह कोर्ट से चालाकी करने का प्रयास न करें या फिर वह गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सभी निदेशकों और मालिकों को आदेश दिया है कि वह 15 दिन के अंदर अपनी सभी चल-अचल संपत्तियों व अन्य कीमती चीजों का ब्यौरा कोर्ट को उपलब्ध कराएं।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से कहा कि वह एक विस्तृत प्रस्ताव कोर्ट को सौंपें। इसमें उन संपत्तियों की जानकारी दी जाए, जिसे बेचकर बिल्डर के अधूरे पड़े सभी रिहायशी प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए 4000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकें।