नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भगवान विष्णु के रूप में कथित रूप से पेश करने के मामले में उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत निरस्त कर दी।
न्यायालय ने पत्रिका के संपादक के खिलाफ भी आपराधिक शिकायत निरस्त करते हुए कहा कि धार्मिक भावनायें भडकाने का मामला नहीं बनता है।
न्यायालय ने कहा कि यदि क्रिकेटर पर मुकदमा चलाया गया तो यह न्याय का उपहास करना होगा क्योंकि उसने किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया।