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तमिलनाडु के सांसद और परिवार की 89 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी जब्त, ED ने दिया आदेश

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, शनिवार, 12 सितम्बर 2020 (21:10 IST)
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के लिए तमिलनाडु से लोकसभा सदस्य एस. जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों की 89.19 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि फेमा का उल्लंघन करते हुए सिंगापुर स्थित एक कंपनी में अवैध तौर पर हासिल, अर्जित, स्थानांतरित शेयरों के बराबर की संपत्ति जब्त की गई है।एजेंसी को सूचना मिली थी कि जगतरक्षकन ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी शेयर हासिल किए हैं। इसके बाद एजेंसी ने विस्तृत जांच की।

ईडी ने दावा किया है कि फेमा के प्रावधानों के तहत जांच की अवधि में पाया गया कि जगतरक्षकन और उनके पुत्र संदीप आनंद ने भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना सिल्वर पार्क इंटरनेशनल पी. लिमिटेड सिंगापुर में 15 जून 2017 को क्रमश: 70,00,000 शेयर और 20,00,000 शेयर लिए।
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ईडी ने कहा कि जगतरक्षकन ने अवैध तरीके से हासिल शेयरों को फेमा के नियमों के विरुद्ध अपने परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया।ईडी ने कहा है कि फेमा की धारा 37-ए के प्रावधानों के तहत जगतरक्षकन और उनके पारिवार के सदस्यों की कृषि भूमि, भूखंड, मकान आदि के रूप में अचल संपत्ति और बैंक खाते तथा शेयरों को मिलाकर कुल 89.19 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।
मामले में आगे जांच की जा रही है।जगतरक्षकन द्रमुक सांसद हैं। वे लोकसभा में तमिलनाडु की अराकोनम सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।(भाषा)

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