नई दिल्ली। 1 जुलाई यानी आज से एटीएम ट्रांजेक्शन, बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस और अटल पेंशन योजना समेत कई नियमों में बदलाव हुए हैं। इन बदलावों से आपकी जिंदगी पर काफी असर पड़ने की संभावना है। आइए, जानते हैं वह कौनसे हैं बदलाव...
ATM ट्रांजेक्शन पर नहीं मिलेगी छूट : सभी बैंकों के खाताधारकों को एटीएम से कैश ट्रांजेक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 8 और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजेक्शन ही कर सकेंगे।
बैंक खाते में रखना होगा न्यूनतम बैलेंस : बैंक खाताधारकों को अपने बैंकों के नियमों के हिसाब से हर माह बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। हालांकि 30 जून तक बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की सुविधा थी। गौरतलब है कि मेट्रो सिटी, शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग न्यूनतम बैलेंस का चार्ज लगता है।
बचत बैंक खाते पर मिलेगा कम ब्याज : इस बदलाव के बाद सबसे बड़ी मार ग्राहकों के बैंक खाते पर मिलने वाले ब्याज पर पड़ी है, क्योंकि अब ज्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाले ब्याज में कमी कर देंगे।
बैंक खाता होगा फ्रीज : इसके साथ ही आज से कई बैंकों में डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराने पर लोगों के खाते फ्रीज हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही विजया बैंक और देना बैंक में भी ये नियम लागू हो गया है।
अटल पेंशन योजना में ऑटो डेबिट की शुरुआत : आज से बैंक अटल पेंशन योजना के खातों से मासिक योगदान को ऑटो डेबिट करने की दोबारा शुरुआत हो गई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने स्कीम के सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल के जरिए जानकारी दी।
आसान नहीं होगा PF अकाउंट से पैसा निकालना : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारक को अपने खाते से एक तय रकम (खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम) निकालने की छूट दी थी, लेकिन आज से आप पीएफ एडवांस क्लेम नहीं कर सकेंगे।
'सबका विश्वास योजना' का नहीं मिलेगा लाभ : सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई 'सबका विश्वास योजना' का लाभ आज से नहीं ले पाएंगे।
कंपनी खोलना होगा आसान : आज से नई कंपनी शुरू करना आसान हो गया है, क्योंकि अब घर बैठे सिर्फ आधार के जरिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। सरकार ने सेल्फ डिक्लरेशन के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इससे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते थे।