नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने बताया है कि शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने में उसे 8 हफ्ते का समय लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को मंगलवार, 8 जुलाई यानी आज तक यह बताने का निर्देश दिया था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की नियुक्ति कब तक करेगा? कोर्ट को ट्विटर ने आज यह भी बताया कि वह आईटी नियमों के अनुपालन में भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह कार्यालय उनका स्थायी संपर्क होगा।
कोर्ट को ट्विटर ने बताया कि उसने 6 जुलाई को अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की सेवाओं को एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्टर के जरिए एक चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है। इस संबंध में मेटी (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को भी जानकारी दी है। ट्विटर ने ये भी कहा है कि नए आईटी नियमों की वैधता को चुनौती देने का उसका कानूनी अधिकार सुरक्षित है।
दिल्ली हाईकोर्ट में 6 जुलाई को ट्विटर के खिलाफ याचिका मामले में ट्विटर ने माना था कि उसने नए IT नियम का पूरी तरह पालन नहीं किया है। ट्विटर से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की? ट्विटर को दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए थी। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा था कि ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति में कितना समय लगेगा? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नही देंगे। कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा था कि आप हमें ट्विटर से पूछकर बताएं ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने में कितना समय लगेगा।