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UP में लव जिहाद के दोषी को ताउम्र जेल, योगी सरकार का विधेयक

हमें फॉलो करें UP में लव जिहाद के दोषी को ताउम्र जेल, योगी सरकार का विधेयक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , सोमवार, 29 जुलाई 2024 (23:45 IST)
Uttar Pradesh Love Jihad Yogi Government : उत्तरप्रदेश में लव जिहाद के मामले में अब उम्रकैद की सजा हो सकती है। विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया गया। इस विधेयक में पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दोगुनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। 
ऐसे में अब यूपी में लव जेहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने के प्रस्ताव वाला संशोधित विधेयक सदन में पेश किया गया। 2021 में इसे विधानमंडल से पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। तब इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार तक जुर्माना था। सोमवार को प्रस्तावित विधेयक में अपराध का दायरा और सजा दोनों ही बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
2 अगस्त को हो सकता है पास : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2021 में ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को सदन में पारित करा दिया था। 29 जुलाई 2024 को संशोधित विधेयक पेश किया गया है। अभी जो संशोधन वाला विधेयक पेश किया गया है वह 2 अगस्त को संभवतः ध्वनि मत से विधानसभा में पास हो सकता है। इस नए संशोधित विधेयक में पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। इनपुट  एजेंसियां

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