देहरादून। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत मंगलवार को विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण में सफल रहे हैं। प्रस्ताव के समर्थन में 34 पड़े, जबकि विपक्ष में 28 वोट पड़े। रावत की जीत को राजनीतिक गलियारों में भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तराखंड मामले से जुड़ी हर जानकारी...
* कांग्रेस नेता अंबिका सोनी का बयान, हरीश रावत ही बनेंगे मुख्यमंत्री।
* सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव के समर्थन में 34 पड़े, जबकि विपक्ष में 28 वोट पड़े। हालांकि सही आंकड़ा बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में लिफाफा खुलने के बाद ही सामने आएगा।
* भाजपा विधायक मदन कौशिक ने भी हार मानी। इससे सिद्ध हो गया है कि सदन में कांग्रेस की जीत हुई है।
* हालांकि हरीश रावत ने सीधे-सीधे कुछ नहीं बोलते हुए इतना ही कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
* नतीजों का एलान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी।
* हरीश रावत ने सदन में साबित किया बहुमत।
* उत्तराखंड विधानसभा में विश्वासमत की प्रक्रिया शुरू।
* उत्तराखंड में 2 घंटे के लिए हटा राष्ट्रपति शासन।
* सुत्रों के अनुसार कांग्रेेस के साथ 32 विधायक और भाजपा के समर्थन में 28।
* भाजपा के भीम लाल आर्य कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की रेखा आर्य भाजपा के साथ पहुंची विधानसभा।
* इस बीच आज सुबह एक और कांग्रेसी विधायक रेखा आर्य ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। वह भाजपा विधायकों के साथ सदन में दाखिल हुई।
* इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बसपा विधायक सदन में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। 6 में से चार निर्दलीय विधायकों भी कांग्रेस के साथ।
* सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सुबह 11 बजे से फ्लोर टेस्ट होगा। इस दौरान दो घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी होगी।
* कोर्ट ने शक्ति परीक्षण के लिए विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
* बागियों के वोट नहीं डालने से रावत की राह आसान हो सकती है। सारा खेल अब बसपा, यूकेडी और निर्दलीयों के रुख पर टिका है।
* इस बीच भाजपा ने दावा किया है कि राज्य में भाजपा की ही सरकार बनेगी।
* सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसमें कांग्रेस के 9 बाग़ी विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था।
* इस फैसले के परिणामस्वरूप ये बागी विधायक मंगलवार को सदन में होने वाले विश्वास मत के दौरान वोट नहीं डाल पाएंगे।
* इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को ही एक फैसले में विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सही ठहराया।