देश में अब जल्द ही कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू हो सकती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल दौरे पर इस कानून को लेकर इशारा किया है।
भाजपा की कोर कमेटी के साथ मीटिंग में शाह ने कहा- CAA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब कॉमन सिविल कोड की बारी है।
सबसे पहले उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जो भी बचा है, सब ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा, पार्टी सदस्य और कार्यकर्ता कोई भी ऐसा काम मत करना, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे।
ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर कॉमन सिविल कोड क्या है और यह कि तरह से काम करेगा।
करीब 73 साल पहले नवंबर के इन्हीं दिनों में दिल्ली के संसद भवन में यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) को लेकर विमर्श किया जा रहा था। इस मुद्दे के केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। यह 23 नवंबर 1948 का दिन था। लेकिन अंतत: इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आ सका।
इस बात को अब 73 साल गुजर गए। इसे लेकर कुछ नहीं हो सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेलों से लेकर कॉफी हाउस तक यह चर्चा रहती है कि सरकार UCC लागू करेगी, क्योंकि एक देश, एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के जेहन में है। नागरिकों को उम्मीद इसलिए भी है कि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है।
अब शाह ने इस कानून को ऐलान कर एक तरह से इसे लागू करने के बारे में पुष्टि कर दी है।
आइए जानते हैं आखिर क्या है UCC यानी Uniform civil code, क्यों विशेषज्ञ इसे जरूरी मानते हैं और अब तक क्या रही है Supreme Court की राय।
क्या है Uniform civil code?
यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है।
क्यों जरूरी Uniform civil code?
दरअसल, दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून नहीं है। लेकिन भारत में अलग-अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना-बाना भी बिगडा हुआ है। इसीलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा।
इसके साथ ही अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं।
क्या है हिन्दू पर्सनल लॉ : भारत में हिन्दुओं के लिए हिन्दू कोड बिल लाया गया। देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को चार हिस्सों में बांट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिन्दू मैरिज एक्ट, हिन्दू सक्सेशन एक्ट, हिन्दू एडॉप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट और हिन्दू माइनोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था।
इन कानूनों के जरिए महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग-अलग जातियों के लोगों को एक-दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ : देश के मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पसर्नल लॉ है। पहले लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज तीन बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था। इसके दुरुपयोग के चलते सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाकर जुलाई 2019 में इसे खत्म कर दिया है। तीन तलाक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे महिला-पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया था।
महिलाओं की स्थिति सुधरेगी : Uniform civil code लागू होने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे।
क्यों हो रहा विरोध : Uniform civil code का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिन्दू कानून थोपने जैसा है। जबकि इसका उदेश्य साफतौर पर सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेषज्ञ Uniform civil code को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती हैं। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
दुनिया के इन देशों में है Uniform civil code: भारत में समान इसे लेकर बड़ी बहस जारी रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में Uniform civil code लागू किया जा चुका है।
Supreme Court ने कब-कब क्या कहा?
Uniform civil code को लेकर Supreme Court भी कई बार अपनी टिप्पणी कर चुका है। Supreme Court ने इसके लिए अलग-अलग प्रकरणों का हवाला दिया और इस बारे में अपने तर्क रखे थे।
शाहबानो प्रकरण 1985
यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है
सरला मुदगल केस 1995
संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी? उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है। देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार एवं गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। धर्म के नाम पर मानवाधिकारों का गला घोटना निर्दयता है, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत करने के लिए नितांत आवश्यक है।
जॉन बलवत्तम केस 2003
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू के लिए कदम उठाना है
शायरा बानो केस 2017
हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। उम्मीद की जाना चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम से सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है तो भारत पीछे क्यों रहे
किसने लगाई याचिका?
एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय ने यूसीसी लागू कराए जाने को लेकर Supreme Court में याचिका दायर कर रखी है। उनका कहना है कि देश एक संविधान से चलता है। एक ऐसा विधान जो सभी धर्मों और संप्रदायों पर एक समान लागू हो। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग-अलग कानून नहीं होते हैं। भारत में Uniform civil code अनिवार्य तौर पर होना चाहिए।