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जाकिर नाइक का भारतीय पासपोर्ट हो सकता है रद्द

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, शुक्रवार, 9 जून 2017 (17:30 IST)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक को जारी भारतीय पासपोर्ट रद्द करने का कदम उठाया है। नाइक और उसकी एनजीओ पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनआईए ने नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है और 11 मई 2017 को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (इंटरपोल) एनसीबी को आवश्यक दस्तावेजों को भेज दिया है।
 
जानकारी के मुताबिक नाइक के पास पासपोर्ट नंबर Z2200757 है जो मुंबई में 13 मई, 2011 को जारी किया गया था। उसका पासपोर्ट 20 जनवरी 2016 को नवी मुंबई में नवीनीकृत हुआ था और एक नया पासपोर्ट उसके नाम नंबर Z3606623 में 10 साल की वैधता के साथ जारी किया गया था।
 
एनआईए ने 18 नवंबर 2016 को गृह मंत्रालय के आदेशों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10, 13 और 18 के तहत अपनी मुंबई शाखा में नाइक के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। जाकिर नाइक के संगठन आईआरएफ को पहले से ही भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी एसोसिएशन के रूप में घोषित किया गया है।
 
नाइक की बहन और सहयोगी से पूछताछ करने के बाद एजेंसी ने कहा कि उसकी वित्तीय लेन-देन की निगरानी रखी जा रही है। नाइक की करीब 10 कंपनियां हैं।साथ ही मुंबई और पुणे में उनकी 19 संपत्ति है, जिसमें नाइक ने 104 करोड़ रुपए का निवेश किया है। खबरों के मुतबिक जाकिर नाइक इस समय मलेशिया में है और वहां की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए उसने आवेदन भी कर रखा है। 

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