Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सभी मामलों में मिली जमानत

हमें फॉलो करें जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सभी मामलों में मिली जमानत
, बुधवार, 20 जुलाई 2022 (16:22 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर यूपी में दर्ज सभी मामलों में बुधवार को जमानत मंजूर दे दी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 20000 रुपए का मुचलका जमा करने के बाद जुबैर को सभी मामलों में जमानत पर रिहा किया जाएगा। 
 
उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अगर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो भी उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पीठ ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का निर्देश दिया।
 
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राजधानी की
पटियाला हाउस अदालत में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 20,000 रुपए का एक मुचलका (जमानत बॉन्ड) जमा करने के बाद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में जमानत पर रिहा किया जाएगा। 
उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया और उन्हें दिल्ली पुलिस के एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई मौजूदा प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अटारी बॉर्डर के पास मुठभेड़, मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपी ढेर