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मनु शर्मा के लिए ‘सेमी ओपन’ जेल नहीं

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नई दिल्ली , रविवार, 7 अगस्त 2011 (12:25 IST)
बहुचर्चित जेसिका लाल हत्याकांड मामले में तिहाड़ में उम्र कैद की सजा काट रहे मनु शर्मा के लिए ‘सेमी ओपन’ जेल की सुविधा नहीं होगी क्योंकि उसने पेरोल की शर्तों का उल्लंघन किया था।

देश भर में अभी 32 ‘सेमी ओपन’ जेल हैं और जल्द ही तिहाड़ में भी यह सुविधा शुरू होने वाली है। इसमें कैदियों को जेल से बाहर जाने और आजीविका के लिए काम करने की अनुमति होती है।

बहरहाल, ‘सेमी ओपन’ जेल की सुविधा सभी कैदियों के लिए नहीं होगी। इस सुविधा का लाभ वे कैदी ले सकेंगे, जो तीन बार पेरोल पर रिहा हो चुके हैं या अस्थायी तौर पर मिली रिहाई के दौरान उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आचरण किए जाने की खबर न मिली हो।

सूत्रों ने बताया कि मनु शर्मा ने पेरोल की शर्तों का उल्लंघन किया था। उसने अपनी बीमार मां की देखभाल करने तथा परिवार के कारोबारी हित के लिए पेरोल का अनुरोध किया था। उसे पेरोल पर रिहा किया गया लेकिन बाद में पता चला कि तीन माह की पेरोल के लिए आवेदन में बताए गए इन कारणों में से एक भी सही नहीं था।

तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने बताया कैदियों को एक तय समय पर जेल परिसर से काम करने के लिए बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें रात होने से पहले वापस आना होगा। उन्हें जेल परिसर के एक निश्चित दायरे के अंदर ही काम करने की अनुमति होगी।

अधिकारी ने बताया कि जिन कैदियों को यह सुविधा मिलेगी वह तिहाड़ जेल परिसर के करीब 4,500 एकड़ दायरे में ठेके पर चल रही परियोजनाओं में या फिर लोकनिर्माण विभाग या बागवानी विभाग में काम करेंगे। इससे उन्हें रिहाई के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में आसानी होगी।

यह सुविधा उन कैदियों को मिलेगी, जिन्हें पांच से दस साल की सजा मिली और उन्हें अब केवल दो साल की सजा काटनी शेष है। डीआईजी (जेल) की अध्यक्षता में एक समिति उन कैदियों का चयन करेगी जो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। (भाषा)

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