उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यर्पित कथित गैंगस्टर अबू सलेम की सह-आरोपी रियाज अहमद सिद्दीकी से जिरह की अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया। सिद्दीकी टाडा से संबंधित एक मामले में सरकारी गवाह बन गया है।
न्यायाधीश पी. सदाशिवम और न्यायाधीश आरएम लोढा की पीठ ने सलेम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन के लिए सरकारी गवाह बनने के बाद सिद्दीकी और अन्य से सलेम जिरह नहीं कर सकता।
शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अपील में विशेष अदालत के सलेम तथा उसके अन्य सहयोगियों को सिद्दीकी से जिरह की अनुमति दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।
इस मौजूदा मामले में बिल्डर प्रदीप जैन की किराए के गुंडों ने सात मार्च 1995 को हत्या कर दी थी और उसके भाई सुनील जैन की जान लेने की कोशिश की थी। मामले के अनुसार एक संपत्ति विवाद को लेकर दुबई से सलेम ने इस कांड की साजिश रची थी। (भाषा)