Ahilya bai holkar jayanti

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

सोनिया के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Advertiesment
हमें फॉलो करें सोनिया गाँधी मनमोहन सिंह
नई दिल्ली (भाषा) , सोमवार, 12 नवंबर 2007 (21:10 IST)
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को कथित तौर पर रात्रि भोज पर बुलाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी के खिलाफ कार्रवाई की माँग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता शिकायत में ऐसे आरोप लगाने में नाकामयाब रहे जो अपराध की श्रेणी में आते हों।

वकील रविंदर कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ये याचिकाएँ दायर की थी। अदालत ने 17 सितंबर को उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री और संप्रग अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की याचिका राजनीति से प्रभावित है। अदालत ने याचिकाकर्ता को 25000 रुपए मुकदमा खर्च अदा करने का भी आदेश दिया था।

रविंदर ने सोनिया गाँधी और प्रधानमंत्री के अलावा माकपा नेता प्रकाश करात, भाकपा नेता एबी वर्धन, दिल्ली के पुलिस आयुक्त संबंधित डीसीपी और चाणक्यपुरी के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की याचिका दी थी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अनुच्छेद 71 के संवैधानिक प्रावधान का हवाला देते हुए 27 जुलाई को इस शिकायत को खारिज कर कहा था राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी मामले का निपटारा उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा किया जा सकता है इसलिए याचिका विचारार्थ स्वीकार करने योग्य नहीं है।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi