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सिख को पीटने पर तीन वर्ष का कारावास

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न्यूयॉर्क। सीएटल के एक व्यक्ति को एक सिख टैक्सी चालक को बेहरमी के पीटने के मामले में 40 महीने का कारावास और पीड़ित को मुआवजा देने की सजा सुनाई गई है। अमेरिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जॉन कौफेनौर ने अपराधी जैमी लार्सन को मंगलवार को 40 महीने की सजा सुनाई।

न्याय विभाग ने कहा कि लार्सन को भारत के रहने वाले सिख टैक्सी चालक को मुआवजा भी देना होना, जिसकी राशि बाद की तारीख में तय की जाएगी। पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की गई है।

न्यायाधीश ने कहा कि इस सजा से यह संदेश जाना चाहिए कि इस प्रकार का व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है। लार्सन ने सबसे खराब, घृणित और नस्ली भाषा का प्रयोग किया। मैंने अपने 30 वर्ष के करियर में ऐसी भाषा नहीं सुनी।

अदालत को दी गई सूचना के अनुसार टैक्सी चालक ने नशे में धुत लार्सन को अक्टूबर 2012 को सीएटल के निकट एक निजी आवास पर छोड़ा था। आवास पहुंचने के बाद लार्सन ने वाहन चालक की दाढ़ी पकड़ी और उसके चेहरे एवं कंधे पर कई बार वार किया तथा उसे जमीन पर पटक दिया। उसने व्यक्ति के पेट पर कई बार लात मारी और नस्ली टिप्पणियां की। (भाषा)

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