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भारतीय मूल के व्यक्ति के हत्यारे मलेशियाई को मौत की सजा

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सिंगापुर। वर्ष 2010 में सिंगापुर के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय मूल के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सोमवार को एक मलेशियाई व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई।
 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चू हान तेक ने 26 वर्षीय माइकल गेरिंग को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि साक्ष्य दर्शाते हैं कि गेरिंग ने 41 वर्षीय षणमुगनाथन दिलीदुरई की हत्या की।
 
गेरिंग ने 36 वर्षीय टोनी इंबा के साथ मिलकर 29-30 मई 2010 की दरमियानी रात को इस मजदूर पर घातक हमला किया था। इंबा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
 
सजा पाने वाले ये दोनों व्यक्ति पूर्वी मलेशिया के बोरनेओ स्थित सारावक के रहने वाले हैं और उस रात ये लोग लूटपाट के इरादे से निकले थे। इन्होंने षणमुगनाथन की हत्या के अलावा 3 लोगों को घायल भी कर दिया था। इन लोगों के हमले से षणमुगनाथन की खोपड़ी टूट गई थी।
 
'द स्ट्रेट टाइम्स' की खबर के अनुसार दोनों दोषियों को 12 दिन की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 में हत्या का दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्हें सजा लगभग 2 साल बाद सुनाई जा सकी है।
 
इन दोनों दोषियों और 2 अन्य सहयोगियों ने अपराध की रात कलांग क्षेत्र में 4 लोगों पर हमला बोलकर उन्हें लूटा था। उन्होंने भारत से आए 2 मजदूरों पर हमला किया था।
 
सिंगापुर का एक व्यक्ति भी इस गिरोह के हमले में घायल हो गया था। यह घटना इसी क्षेत्र में, लेकिन एक अलग स्थान पर हुई थी।
 
एक आरोपी पकड़ से बाहर है, जबकि 22 वर्षीय हेयरी लैंडेक को सशस्त्र लूटपाट एवं गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध में 33 साल कैद एवं 24 बेंत मारने की सजा सुनाई गई है। आरोपी के वकील ने कहा कि उसका मुवकिल सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

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