एक अदालत ने भारतीय मूल के फैशन डिजाइनर आनंद जोन पर लगे यौन शोषण के आरोपों को कायम रखते हुए जोन के वकील की नया मुकदमा दायर करने की अपील को खारिज कर दिया है। वकील का कहना था कि जूरी के एक सदस्य ने अवैध तरीके से वादी की बहन से मुलाकात की थी, इसलिए मामले की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए।
जोन के वकील ने दुर्व्यवहार के आधार पर यह माँग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि जूरी के सदस्य की वादी की बहन से फैसले के पूर्व की मुलाकात, डिजाइनर के मामले की सही सुनवाई को प्रभावित नहीं करती।
लॉस एंजिलिस टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया था कि जूरी के सदस्य एल्विन डायमली ने सुनवाई के अंतिम चरणों में जोन की बहन संजना से दो बार मुलाकात की और ऐसी संभावना है कि वे संजना के साथ अकेले घूमने जाना चाहते थे। संजना ने जब उनसे अकेले मिलने से इंकार कर दिया तो उन्होंने जोन के दोषी होने के पक्ष में मत दिया।
जोन बलात्कार और ऐसे ही अन्य आरोपों के 16 मामलों में दोषी हैं। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उभरती हुई माडल्स को प्रलोभन देकर लॉस एंजिलिस बुलाया और उनका यौन शोषण किया। उन्हें 2007 में गिरफ्तार किया गया। डायमली का कहना था कि उन्होंने संजना से सुनवाई के बाद मुलाकात की थी। अखबार के मुताबिक अभियोजकों ने कहा कि उन्हें लगता है कि डायमली ने फैसले के पूर्व संजना से बात की, लेकिन इस आधार पर दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती। जोन को अगले माह सजा सुनाए जाने की संभावना है।