* जब पाकिस्तान में राष्ट्रपति, पद से इस्तीफा देता है तो संविधान के मुताबिक संसद के उच्च सदन सीनेट का चेयरमैन कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाता है। इस लिहाज से मोहम्मद मियाँ सुमरो को राष्ट्रपति बनाया गया है।
* नए राष्ट्रपति का चयन 30 दिन में करना होगा। राष्ट्रपति पाँच साल के लिए चुना जाएगा।
* राष्ट्रपति का चयन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों सदन और चार प्रांतों की असेंबलियों के सदस्य होते हैं।
* परंपरागत रूप से पाक में राष्ट्रपति रबर की मोहर की तरह होता है, लेकिन मुशर्रफ के कारण यह पद अधिकारसंपन्ना हो गया था।
* मुशर्रफ के पास संसद को भंग करने का अधिकार था। वे सेना व न्यायपालिका के आला पदों पर भी नियुक्ति करते थे। नई सरकार ने इन अधिकारों को समाप्त करने को कहा है। (नईदुनिया)