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छह निजी मेडिकल कॉलेजों पर 13.10 करोड़ का जुर्माना

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भोपाल , रविवार, 27 जुलाई 2014 (18:14 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश एडमिशन एंड फीस रेग्युलेटरी कमेटी (एमपीएएफआरसी) ने राज्य के 6 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों पर पिछले सत्र के दौरान सरकारी कोटे की एमबीबीएस की 158 सीटें प्रबंधन कोटे से भरने के मामले में 13.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

मध्यप्रदेश एडमिशन एंड फीस रेग्युलेटरी कमेटी के सचिव डॉ. सुनील कुमार ने रविवार को यहां बताया कि 6 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों ने वर्ष 2013-2014 सत्र के दौरान सरकारी कोटे की 158 एमबीबीएस सीटें प्रबंधन कोटे से अवैध रूप से भर दी थीं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में इंदौर के एक डॉक्टर आनंद राय ने एडमिशन एंड फीस रेग्युलेटरी कमेटी से शिकायत की थी।

कुमार ने बताया कि इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश एडमिशन एंड फीस रेग्युलेटरी कमेटी ने 6 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि कमेटी ने यह फैसला मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया है।

कुमार ने बताया कि इन चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालकों ने कॉलेज स्तर की काउंसलिंग के जरिए इन सीटों को भरा था और इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग को अंधेरे में रखा था।

उन्होंने कहा कि इन चिकित्सा महाविद्यालयों ने आखिरी चरण की प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) काउंसिलिंग में अपने-अपने महाविद्यालयों की खाली सीटों की रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं दी थी। इस कारण सरकारी कोटे की खाली सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार काउंसिलिंग नहीं करा सकी थी। (भाषा)

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