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राहुल के खिलाफ याचिका पर 50 लाख जुर्माना

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हमें फॉलो करें राहुल गाँधी
लखनऊ , सोमवार, 7 मार्च 2011 (23:35 IST)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उल्टी-सीधी याचिका दायर करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस महासचिव राहुल गाँधी के विरुद्ध एक युवती और उसके माता-पिता को बंधक बनाए रखने का आरोप लगाते हुए हाल ही में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए उसे और संबंधित पक्षकारों को 50 लाख रुपए हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है।

अदालत ने याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते पर 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाने के साथ ही उनके विरुद्ध सीबीआई जाँच के आदेश दिए हैं तथा कथित सुकन्या एवं उसके माता-पिता को राहुल द्वारा बंधक बना लिए जाने के बारे में खबर प्रकाशित करने वाली वेबसाइट पर भी रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति उमानाथसिंह और न्यायमूर्ति सतीशचन्द्र की खंडपीठ ने यह आदेश आज अदालत में प्रस्तुत कथित सुकन्या नाम की लड़की द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में लगाए गए आरोपों को झूठा बता दिए जाने के बाद दिया है।

समरीते ने एक वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के हवाले से हाल ही में अदालत में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कांग्रेस महासचिव राहुल गाँधी पर अमेठी की सुकन्या नाम की लड़की और उसके माता-पिता को बंदी बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें अदालत में प्रस्तुत करने और उन्हें मुक्त कराने की माँग की गई थी।

पिछले शुक्रवार को गजेन्द्र पाल सिंह नाम के एक व्यक्ति की तरफ से दाखिल समान याचिका पर अदालत ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक करमवीरसिंह को आदेश दिया था कि वे बंधक बताई गई सुकन्या एवं उसके माता-पिता को अदालत में प्रस्तुत करें।

अदालत के गत शुक्रवार के आदेश के तहत आज प्रदेश के पुलिस महानिदेशक करमवीर सिंह ने सुकन्या तथा उसके माता-पिता को अदालत में पेश किया और उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया था। सुकन्या ने अदालत को अपना असली नाम कीर्ति सिंह बताया जबकि अपने पिता का नाम बलरामसिंह और माँ का नाम सुशीला उर्फ मोहिनी होने की पुष्टि की।

अदालत ने सुकन्या का पक्ष जानने के बाद समरीते की याचिका खारिज कर दी है और उसे 50 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है, जिसमें से 25 लाख कीर्ति को, 20 लाख राहुल गाँधी को तथा 5 लाख पुलिस महानिदेशक को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होंगे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि समरीते के निर्देश पर दाखिल याचिका में लगाए गए आरोप राहुल गाँधी की प्रतिष्ठा तथा 22 वर्षीय युवती कीर्ति सिंह की मर्यादा के विपरीत है, इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है और समरीते को 50 लाख रुपए हर्जाना चुकाने का आदेश दिया जाता है।

अदालत ने सीबीआई निदेशक को समरीते और संबंधित वेबसाइट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच के भी आदेश दिए हैं। अदालत ने बहरहाल गजेन्द्र पाल सिंह की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। (भाषा)

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