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UP : हत्या के दोषी 3 लोगों को आजीवन कारावास

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बुलंदशहर (उप्र) , बुधवार, 9 जुलाई 2025 (23:46 IST)
Bulandshahr UP crime News : बुलंदशहर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को मई 2022 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतक के बेटे की शिकायत पर देबाई थाने में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों अहसन, सेठ और सोनू को अपराध का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
 
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 12 मई 2022 की रात देबाई थाना क्षेत्र के दानपुर गांव निवासी महेंद्र की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के बेटे की शिकायत पर देबाई थाने में मामला दर्ज किया गया था।
जांच के बाद तीन आरोपियों अहसन, सेठ और सोनू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे 12 मई 2022 को दानपुर में महेंद्र के बाड़े में बकरियां चुराने गए थे। हालांकि इसी दौरान महेंद्र जाग गया और उसने सेठ को पकड़ लिया। इस पर सेठ ने देसी पिस्तौल से महेंद्र को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।
सिंह ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) विनीत चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों अहसन, सेठ और सोनू को अपराध का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

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