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5 वर्षीय बच्ची के बलात्कारी को उम्रकैद

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नई दिल्ली , गुरुवार, 17 जुलाई 2014 (19:41 IST)
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पांच साल की बच्ची के बलात्कार के मामले में दोषी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए गुरुवार को कहा कि नाबालिग के बयान पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है।

न्यायमूर्ति पीके भसीन और न्यायमूर्ति जेआर मिडढा की पीठ ने दोषी ओम प्रकाश की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा 2011 में दी गई सजा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि गवाहों के सबूत जिरह के दौरान भी कायम रहे।

अदालत ने कहा कि सभी गवाहों के सबूत उनसे जिरह के दौरान भी कायम रहे और उन सभी ने अभियोजन पक्ष के मामले में पूरा विश्वास पैदा किया। असल में, आरोपी (याचिकाकर्ता) ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसे लोगों ने कैसे पकड़ा।

अदालत ने कहा कि इसलिए हमारा मानना है कि इस अपील में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

अमन विहार के रहने वाले ओमप्रकाश को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दो) (एफ) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया था।

आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि पीड़ित की गवाही विरोधाभासी प्रकृति की है। (भाषा)

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