Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

UP : नाबालिग भानजी से किया दुष्‍कर्म, दोषी को मिली 7 साल की कठोर सजा

Advertiesment
हमें फॉलो करें 7 years rigorous imprisonment for raping minor niece

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गाजियाबाद , सोमवार, 30 जून 2025 (00:18 IST)
Uttar Pradesh crime news : गाजियाबाद के एक व्यक्ति को सोमवार को पॉक्सो अदालत ने 7 साल पहले अपनी नाबालिग भानजी से बलात्कार करने के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश ने 17 मई 2018 को नंदग्राम थाना क्षेत्र में अपनी नाबालिग भानजी से बलात्कार करने के दोषी को कठोर कारावास और 20000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बच्ची के मामा ने उसके अकेले होने का फायदा उठाया और बलात्कार किया। घटना के समय लड़की 11 साल की थी और कक्षा 5 में पढ़ती थी।
 
एक सरकारी वकील ने यह जानकारी दी। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार बखरवा ने बताया, पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने 17 मई 2018 को नंदग्राम थाना क्षेत्र में अपनी नाबालिग भानजी से बलात्कार करने के दोषी मनोज को सात साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना के समय लड़की 11 साल की थी और कक्षा 5 में पढ़ती थी। 17 मई की रात नाबालिग अपने घर के एक कमरे में सो रही थी और उसके माता-पिता छत पर सो रहे थे। बच्ची का मामा भी उन्हीं के घर में रहता था। बखरवा ने बताया कि बच्ची के मामा ने उसके अकेले होने का फायदा उठाया और बलात्कार किया।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी मनोज को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और नंदग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया। अभियोजक ने कहा, उसे अगले दिन जेल भेज दिया गया। आज अदालत ने उसे सजा सुनाई है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Operation Sindoor पर नेवी कैप्‍टन का इंडोनेशिया में बयान, विवाद बढ़ने पर भारतीय दूतावास ने बताया सच