बिहार के गया जिला की एक अदालत में गत 6-7 मई को आदित्य कुमार सचदेवा (19) के हत्या मामले में अब तक फरार रहे एक अन्य आरोपी टेनी यादव ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया वहीं जदयू की निलंबित फरार एमएलसी मनोरमा देवी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगामी 19 मई तक के लिए टल गई है।
आदित्य जिसकी गया जिला के रामपुर थाना अंतर्गत पुलिस लाईन इलाके में गत 6-7 मई को वाहन ओवरटेक करने को लेकर विवाद के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, के मामले में एक अन्य फरार आरोपी टेनी यादव ने आज गया के अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी (चतुर्थ) ओम सागर के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद दंडाधिकारी ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि आदित्य के साथ विवाद के समय रॉकी के साथ उसके वाहन में टेनी यादव भी उपस्थित था। आदित्य हत्या मामले के मुख्य आरोपी रॉकी यादव ने गत 10 मई को उनके पिता बिंदेश्वरी यादव के बोधगया थाना अंतर्गत मस्तपुरा गांव स्थित मिक्सर प्लांट परिसर से इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए पिस्टल (ब्रेटा कंपनी निर्मित) के साथ गिरफ्तार कर लिया था।
इससे पूर्व पुलिस ने मनोरमा देवी के पति और बिंदी यादव तथा उनके सरकारी अंगरक्षक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर गत 8 मई को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
रॉकी की मां और एमएलसी मनारेमा देवी के गया शहर के अनुग्रहपुरी कालोनी स्थित घर में गत 9-10 मई की रात्रि में छापेमारी के दौरान भारत में निर्मित विदेशी शराब की 6 बोतलें बरामद होने के बाद से वे फरार हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश सजल मंदिलवार ने फरार मनोरमा देवी की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख आगामी 19 मई निर्धारित करने से पूर्व मामले की केस डायरी और निचली अदालत की कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट तलब की।
मनारेमा के घर से शराब की बोतलें बरामद होने पर जदयू ने उन्हें छह वष्रों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था और उसके अगले दिन उनके घर को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सील कर दिया था। मनोरमा के घर से शराब की बोतल बरामद होने पर पुलिस ने इस सिलसिले में उनके पति और राजद नेता तथा बाहुबली माने जाने वाले बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव तथा उनके पुत्र रॉकी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
निलबंन के बाद से फरार मनोरमा देवी के घर को सील किए जाने से पूर्व पुलिस ने वहां से एक बाल श्रमिक के बरामद होने पर बाल श्रम कानून की धारा 86 के तहत मनोरमा देवी तथा उनके पति बिंदी यादव के खिलाफ अभियोग नोटिस जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई की। (भाषा)