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बंबई हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी को बताया अवैध

हमें फॉलो करें बंबई हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी को बताया अवैध

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 7 फ़रवरी 2024 (09:25 IST)
Arrest of Chanda Kochhar and her husband illegal : बंबई उच्च न्यायालय, मुंबई ने मंगलवार को कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया।
 
कोचर दंपति को गत वर्ष गिरफ्तार किया था: न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर की खंडपीठ ने जनवरी 2023 में एक अन्य पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि की जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद दोनों को जमानत दे दी गई थी। वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में दंपति को 23 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
 
न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को दंपति की याचिका को स्वीकार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया। सीबीआई ने मामले में कोचर के अलावा वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें भी जनवरी 2023 में उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में जमानत दे दी थी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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