Publish Date: Tue, 12 Nov 2019 (07:38 IST)
Updated Date: Tue, 12 Nov 2019 (08:04 IST)
मुंबई। महानगर की एक सत्र अदालत ने घोटाला प्रभावित पंजाब एवं महाराष्ट्र सहाकारिता बैंक (पीएमसी) के 2 निदेशकों द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसटी सूर ने परमीत सोढ़ी और सुरजीत सिंह नारंग की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक है।
एक अन्य घटनाक्रम में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 4,355 करोड़ रुपए के पीएमसी बैंक घोटाला मामले में सोमवार की रात को 2 ऑडिटर को गिरफ्तार किया।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार ऑडिटर जयेश संघानी और केतन लकड़वाला घोटाले के वक्त आधिकारिक ऑडिटर थे और संदेह है कि बैंक के कुछ शीर्ष अधिकारियों की अनियमितता छिपाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।