नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को जमानत दे दी। जारवाल को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने जारवाल की जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक के दौरान मुख्य सचिव के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आने के 1 दिन बाद 20 फरवरी को जारवाल को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने इससे पहले देवली से विधायक जारवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां राज्य और अधिकारी असुरक्षित महसूस करते हैं और एक-दूसरे द्वारा डराए-धमकाए जाते हैं।
इसी मामले में गिरफ्तार ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान की जमानत याचिका भी अदालत के समक्ष लंबित है। इससे पहले एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने दोनों की जमानत नामंजूर कर दी थी और कहा था कि मामले को लापरवाह और सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता। साथ ही अदालत ने दोनों को 'हिस्ट्रीशीटर' बताया था।
जारवाल ने इसके बाद एक सत्र अदालत का रुख किया, जहां फिर उन्हें राहत नहीं मिली। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इससे ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं हो सकती कि कानून बनाने वाले ही विधि के शासन का सम्मान नहीं कर रहे। (भाषा)