लखनऊ। उत्तरप्रदेश की कैबिनेट बैठक में सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट बैठक में उत्तरप्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन को मंजूरी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक हुई।
इस मंजूरी के बाद प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों (कक्षा 1 से 5) में अब बीएड डिग्री धारक भी शिक्षक बन बन सकेंगे। हालांकि ऐसे टीचर्स को नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा।
मौजूदा नियम के अनुसार अभी तक वे लोग इसके लिए आवेदन दे सकते थे, जिन्होंने टीईटी क्वालीफाई किया है या फिर उम्मीदवार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से दो वर्षीय डीएलएड (बीटीसी) या यूपी टेस्ट पास हो। अब साधारण बीएड डिग्री धारक भी सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदन भेज सकते हैं।