उत्तरप्रदेश के इटावा से भाजपा (BJP) के सांसद रामशंकर कठेरिया (Ram Shankar Katheria) को आगरा की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला अदालत ने कठेरिया की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती थी। कठेरिया ने कहा कि 2011 में उत्तरप्रदेश में बसपा की सरकार थी और मेरे खिलाफ कई फर्जी मामले दर्ज किए गए थे।
जुर्माने के साथ सजा : भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को MP/MLA अदालत ने 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में बीते शनिवार को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
किस मामले में हुई थी सजा : 16 नवंबर 2011 को हुई घटना को याद करते हुए कठेरिया ने कहा, यह एक अनुसूचित जाति की महिला से जुड़ा मामला था, जो आगरा के शमसाबाद रोड पर कपड़े इस्त्री करती है. उसने मुझसे टॉरेंट कंपनी से अत्यधिक बिजली बिल आने की शिकायत की थी।
कठेरिया ने कहा कि एक दिन महिला मेरे कार्यालय में आई और अत्यधिक बिल आने को लेकर आत्महत्या करने की धमकी दी। सांसद ने कहा कि महिला की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने टॉरेंट कार्यालय से संपर्क किया और वहां के अधिकारियों से बिल पर पुनर्विचार करने को कहा।