रांची। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष ताला मरांडी, उनके बेटे और समधी के खिलाफ कथित बाल विवाह के मामले में गोड्डा जिले के उपायुक्त के निर्देश पर शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में याचिका स्वीकार की गई है।
भाजपा अध्यक्ष ताला मरांडी अपने पुत्र मुन्ना मरांडी की 27 जून को हुई शादी को लेकर विवाद में फंस गए हैं। 11 वर्षीया बालिका से मुन्ना की शादी के मामले में विपक्ष के भारी दबाव के बाद गोड्डा जिले के उपायुक्त के निर्देश पर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बाल विवाह निषेध कानून की धाराओं के तहत उनके खिलाफ याचिका स्वीकार की गई।
ताला मरांडी के अलावा उनके पुत्र मुन्ना मरांडी और समधी भगन बास्की के खिलाफ प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत संख्या जीओसीआर 114-16 दर्ज कराया गया।
सरकारी सूचना में बताया गया है कि गोड्डा के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिले के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सह बीडीओ विजय प्रकाश मरांडी ने मामले की आरंभिक जांच कर गवाहों के बयान के आधार पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धाराओं 9, 10 और 11 के तहत आज यह शिकायत दर्ज कराई।
भाजपा अध्यक्ष के बेटे मुन्ना मरांडी का विवाह गोड्डा में 27 जून को भगन बास्की की पुत्री रितु बास्की से कराया गया। भगन की बेटी रितु की जन्म तिथि उसके विद्यालय के रिकार्ड में 25 जुलाई, 2005 दर्ज है।
इससे पूर्व ताला के पुत्र मुन्ना मरांडी पर एक अन्य लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिस सिलसिले में पिछले ही सप्ताह उसके खिलाफ गोड्डा में पुलिस ने अलग प्राथमिकी दर्ज की है।
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि जिस वयस्क लड़की से वास्तव में मुन्ना मरांडी का विवाह तय हुआ था उसने यौन उत्पीड़न के आरोप के चलते ही ऐन मौके पर विवाह से इनकार कर दिया जिसके बाद आनन फानन में इस अल्पवयस्क लड़की से उसका विवाह तय किया गया जिसके बाद सारा विवाद शुरू हुआ। (भाषा)